Explain the provisions of Human Rights Act, 1993 relating to the investigation by the National Human Rights Commission.
उत्तर- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अन्वेषण से सम्बन्धित प्रावधान (Provisions Relating to the Investigation by National Human Rights Commission) - राष्ट्रीय मानव आयोग द्वारा अन्वेषण सम्बन्धी प्रावधान मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 14 में दिये गये है। इस धारा के अनुसार-
1 आयोग किसी भी जांच के सम्बन्ध में अन्वेषण करने के उद्देश्य के लिए केन्द्र या राज्य सरकार की सहमति से उसके किसी भी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सहायता प्राप्त कर सकता है।
2 ऐसे अधिकारी या अन्वेषण एजेंसी को आयोग के निदेशों एवं नियन्त्रण के अधीन रहते हुए किसी भी मामले में निम्नलिखित कार्यों के निपटारे का अधिकार होगा - ( क ) किसी व्यक्ति को समन करना, उसकी हाजिरी सुनिश्चित करना और उसका परीक्षण करना, (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना, और (ग) किसी कार्यालय से कोई लोक दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना।
3. धारा 15 के उपयन्ध ऐसे अधिकारी या अन्वेषण एजेंसी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कथनों पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे; आयोग के समक्ष साक्ष्य के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कथनों पर लागू होते हैं।
4. उपधारा-1 के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी अथवा एजेंसी जिनकी सेवाएं ली गई हैं. मामले में अन्वेषण पूरा करके आयोग द्वारा निर्धारित समय अवधि के अन्दर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
5. ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग उसके तथ्यों व निष्कर्षो के सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा तथा उचित समझे जाने पर उसमे आगे जाँच कर सकेगा और 'अन्वेषण करने वाले या उसमें सहायता करने वाले व्यक्तियों का परीक्षण कर सकेगा।
इस प्रकार, मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम की धारा 14 आयोग को इस बात के लिए शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी मामले की जांच के दौरान अन्वेषण (Investigation) कराने तथा अन्वेषण में केन्द्र या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण एजेंसी ( Investigation Agency) की मदद ले। इस प्रकार नियुक्त किया गया अधिकारी या एजेंसी निर्धारित समयावधि में मामले की जाँच करेगा और अपनी रिपोर्ट आयोग को पेश करेगा। आयोग इस रिपोर्ट को सही पाये जाने पर मामले में जाँच करके परीक्षण (Trial) कार्यवाही आरम्भ कर सकेगा।
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