असावधानी (Negligence) की परिभाषा बताइये।
उत्तर-असावधानी
की परिभाषा ( Definition of Negligence) सॉमण्ड के अनुसार, "उपेक्षा में सावधानी
बरतने के विधिक कर्त्तव्य का उल्लंघन किया गया है, ऐसे मामलों में जहाँ सावधानी बरतना
विधि द्वारा आवश्यक होता है।" प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार, "उपेक्षा एक
अपकृत्य के रूप में सावधानी बरतने के विधिक कर्त्तव्य का उल्लंघन है जिसके परिणामस्वरूप
प्रतिवादी के न चाहने पर भी वादी को क्षति पहुँचती है।" उपर्युक्त परिभाषा के
विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपेक्षा एक निश्चित अपकृत्य के रूप में सावधानी
बरतने के कानूनी कर्तव्य की अवहेना है जिसके परिणामस्वरूप वादी को क्षति पहुँचती है।
कौन दावा कर सकता है और किस पर दावा नहीं किया जा सकता है?
उत्तर-
अपकृत्य में सामान्य नियम यह है कि सभी व्यक्ति दावा कर सकते हैं और सभी पर दावा किया
जा सकता है लेकिन इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं जो निम्न प्रकार हैं-अर्थात् (अ)
कौन वाद दायर कर सकता है? किस पर याद नहीं चलाया जा सकता है। (अ) अपकृत्य में (i) सिद्धदोष
(ii) विदेशी शत्रु (iii) विवाहित स्त्री; (iv) निगम; (v) गर्भस्थ शिश; (vi) दिवालिया
व्यक्ति और (vii) विदेशी राज्य दावा दायर नहीं कर सकते। (ब) अपकृत्य में (i) राज्य
के कार्य; (ii) सम्राट (iii) राजदूत; (iv) नाबालिग; (v) पागल व्यक्ति; (vi) लोक अधिकारी;
(vii) निगम तथा (viii) श्रमिक संघ पर वाद नहीं चलाया जा सकता।
डा0 विनफील्ड ने अपकृत्य' की क्या परिभाषा दी है?
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